तमिलनाडु में सक्रिय राजनीतिक दल एआईएडीएमके के भीतर ई.के. पलानीस्वामी (ईपीएस) और ओ. पन्नीरसेलवम (ओपीएस) के गुटों के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष में ईपीएस गुट को मद्रास हाई कोर्ट से झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट ने ओपीएस गुट के पक्ष में फैसला देते हुए कहा है कि एआईएडीएमके के अंदर जनरल काउंसिल की फिर से बैठक बुलाई जानी चाहिए। जस्टिस जी. जयाचंद्रन ने आदेश दिया है कि एआईएडीएमके के भीतर वही व्यवस्था बनी रहेगी जो 23 जून तक थी।
एआईएडीएमके सत्ता संघर्ष: ईपीएस गुट को हाई कोर्ट से झटका
- तमिलनाडु
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- 29 Mar, 2025
एआईए़़डीएमके में यह सत्ता संघर्ष कब तक चलेगा? क्या ईपीएस और ओपीएस के गुट एक बार फिर आमने-सामने आएंगे?

अदालत ने कहा है कि एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक पार्टी के कोऑर्डिनेटर और ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर की सहमति के बिना नहीं बुलाई जा सकती। ओपीएस पार्टी में कोआर्डिनेटर की भूमिका में थे जबकि ईपीएस ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर की।
ओपीएस गुट ने अदालत में दलील दी थी कि जुलाई में हुई एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक में ईपीएस को पार्टी का महासचिव चुना जाना पूरी तरह अवैध था।