गुजरात की एक अदालत द्वारा गुरुवार को राहुल गांधी को क्रिमिनल डिफेमेशन के चार साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुना जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को लोकसभा से उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। हालांकि अदालत कोर्ट ने सजा के क्रियान्वयन पर 30 दिनों की रोक भी लगाई थी। सजा के सस्पेंड किये जाने के साथ ही उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने की छूट भी प्रदान की थी । राहुल को दो साल की सजा होने के बाद बहस चल रही थी कि उनकी वायनाड से संसद सदस्यता रहेगी या फिर जाएगी। लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता पर फैसला लेते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। इसके साथ ही राहुल वर्तमान लोकसभा के सदस्य नहीं हैं, इसके साथ ही वे अगला लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
इस मसले पर कई कानूनी विषेशज्ञों का पहले से ही मानना था कि सजा का एलान होते ही उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। राहुल की सदस्यता भले ही समाप्त हो गई हो लेकिन उनके पास कुछ विकल्प अभी भी बचे हुए हैं जिनके सहारे उन्हें राहत मिल सकती है।