पूर्व केंद्रीय क़ानून मंत्री व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यह कहकर एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है कि देश में अगर राजनैतिक दल बदल को प्रभावी ढंग से रोकना है तो भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में पर्याप्त संशोधन कर यह क़ानून बनाना चाहिए कि जिस भी विधायक या सांसद को दल बदल क़ानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसकी किसी भी सार्वजनिक पद पर अगले 5 साल तक नियुक्ति नहीं हो। इसके अलावा वह अगले पाँच साल तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सके।