पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त के ज़िले डेरा रहीम यार ख़ान के भोंग शरीफ़ नामक इलाक़े में एक गणेश मंदिर पर स्वयं को 'गर्व से मुसलमान' कहलवाने वाले कुछ असामाजिक शरारती तत्वों ने गत 5 अगस्त को तोड़ फोड़ की और मंदिर को क्षति पहुँचाई। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस घटना का कारण इससे पहले 23 जुलाई को इलाक़े की एक घटना बताई जा रही है जिसमें कथित तौर पर हिन्दू समुदाय के एक आठ साल के बच्चे ने स्थानीय मदरसे की एक लाइब्रेरी में पेशाब कर दिया था। इसके बाद मदरसा प्रशासन ने ईशनिंदा का आरोप लगाते हुए गत 24 जुलाई को उस आठ साल के बच्चे के विरुद्ध 295ए के तहत मामला दर्ज कराया था।
'धर्म', धर्म स्थलों के हमलावरों का?
- विचार
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- 8 Aug, 2021

पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त के ज़िले डेरा रहीम यार ख़ान के भोंग शरीफ़ नामक इलाक़े में एक गणेश मंदिर में गत 5 अगस्त को तोड़ फोड़ की गई और मंदिर को क्षति पहुँचाई गई।
पाकिस्तान में ईशनिंदा क़ानून और इसमें सज़ा का प्रावधान अत्यंत कठोर है। इसमें 295ए के तहत 10 साल तक के दंड का प्रावधान है, जबकि 295-बी के तहत उम्र कैद की सज़ा व धारा 295-सी के अंतर्गत फांसी तक हो सकती है। भोंग शरीफ़ की स्थानीय पुलिस द्वारा 295ए के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उस बच्चे को गिरफ़्तार कर लिया गया था।