राज्यपाल एक संवैधानिक पदाधिकारी है। वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है और संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक़ उसे राज्य सरकार की सलाह से काम करना होता है। वह राज्य सरकार की हर उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है, जो संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक़ राज्य सरकार उसे देती है।