सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दे दी है। अदालत ने रथ यात्रा निकालने वाली जगन्नाथ मंदिर की प्रबंधक कमेटी से कहा है कि यह यात्रा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय में निकलेगी और इसमें शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि यात्रा में आम लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। जस्टिस अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने यह फ़ैसला दिया।