देश के 13 बड़े मीडिया संस्थानों के संघ ने कहा है कि नये आईटी नियम क़ानून के ख़िलाफ़ हैं और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के विरोधी हैं। इसने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और इस पर कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों को नोटिस जारी किया है। इस पर जवाब देने के लिए तीन हफ़्ते का समय दिया गया है।
नये आईटी नियम अभिव्यक्ति की आज़ादी के विरोधी: मीडिया एसोसिएशन
- मीडिया
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- 9 Jul, 2021
देश के 13 बड़े मीडिया संस्थानों के संघ ने कहा है कि नये आईटी नियम क़ानून के ख़िलाफ़ हैं और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के विरोधी हैं। इसने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने दो मंत्रालयों को नोटिस जारी किया है।

मीडिया के इस संघ डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी डीएनपीए ने कोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इसने कोर्ट से कहा है कि आईटी नियम 2021 संविधान में मिली समानता एवं बोलने, अभिव्यक्ति और व्यवसाय चुनने की आज़ादी का उल्लंघन करते हैं।