कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर महाराष्ट्र में पंद्रह दिन का ‘लॉकडाउन’ घोषित किया गया है। आज रात 8 बजे से लोगों की आवाजाही और कामकाज पर लॉकडाउन जैसी कठोर पाबंदियाँ लागू हो जाएँगी। प्रदेश भर में धारा 144 लागू कर दी गयी है। ये पाबंदियाँ 1 मई तक जारी रहेंगी। इन पाबंदियों के तहत अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ बाक़ी सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। लोकल ट्रेन और सार्वजनिक परिवहन की बस सेवाएँ, टैक्सी व ऑटो रिक्शा शुरू रहेंगे लेकिन उनमें अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग या उनका  सीमित उपयोग ही किया जा सकेगा। होटल और रेस्तराँ बंद रहेंगे लेकिन उनमें टेक अवे या होम डिलीवरी की सेवा जारी रहेगी।