मुंबई के एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रफुल्ल पटेल पर ईडी की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए बड़ी राहत दे दे है। ईडी ने करीब 180 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन तस्करी और विदेशी मुद्रा हेराफेरी अधियनियम (SAFEMA ) के मामलों को देखने वाले ट्रिब्यूनल ने पटेल और उनके परिवार को वो संपत्ति लौटाने का आदेश दिया है। प्रफुल्ल पटेल कभी केंद्रीय मंत्री होते थे, तब उन पर तमाम आरोप लगे थे। अब वो अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पार्टी एकनाथ शिंदे और भाजपा की मिलीजुली सरकार में शामिल है और महायुति गठबंधन का हिस्सा है।
भाजपा की वाशिंग मशीन में धुले प्रफुल्ल पटेल को ED के मामले में कोर्ट से राहत
- महाराष्ट्र
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- 8 Jun, 2024
मुंबई के वर्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और उनके परिवार की एक बिल्डिंग को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अटैच कर दिया था लेकिन एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने उन्हें राहत दे दी है। ट्रिब्यूनल ने ईडी की कार्रवाई को अवैध बताया है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल का इतिहास यह है कि वे शरद पवार का साथ छोड़कर और अपने साथ अजीत पवार को लेकर भाजपा गठबंधन में शामिल हुए थे। एनसीपी को तोड़ने में इन दोनों की भूमिका थी।
