आज पूरे देश में हर राज्य सरकार जब कोरोना के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रही है तो क्या ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ़ से सहायता निधि को लेकर कोई अलग रणनीति चलाई जा रही है? भारत सरकार के कंपनी मामलों के मंत्रालय के एक सर्कुलर को देखें तो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को औद्योगिक घरानों या संस्थान की तरफ़ से मिलाने वाली सहायता राशि पर अड़ंगा लगा रही है।
कोरोना: क्या राज्यों के फंड जुटाने पर अड़ंगा लगा रहा है केंद्र?
- महाराष्ट्र
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- संजय राय
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- 13 Apr, 2020


संजय राय
आज पूरे देश में हर राज्य जब कोरोना के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रही है तो क्या ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ़ से सहायता निधि को लेकर कोई अलग रणनीति चलाई जा रही है?
जनरल सर्क्युलर 15 /2020, F. No. CSR -01 /4 /2020 -CSR -MCA तो कुछ यही कहानी कह रहा है। इस सर्क्युलर में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गयी है कि कॉर्पोरेट या औद्योगिक संस्थान द्वारा जो पैसा 'PM Cares Fund' में दिया जाएगा उसे ही कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान क्रमांक (viii) के तहत सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ख़र्च के तहत योग्य माना जाएगा। यदि कोई कॉर्पोरेट या औद्योगिक संस्थान मुख्यमंत्री सहायता निधि या राज्य सहायता निधि के तहत सहायता राशि देता है तो कंपनी अधिनियम के प्रावधान (vii) के तहत उसे सीएसआर ख़र्च में शामिल नहीं किया जा सकेगा।
संजय राय
संजय राय पेशे से पत्रकार हैं और विभिन्न मुद्दों पर लिखते रहते हैं।