महाराष्ट्र के अमरावती में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब एक हफ़्ते तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। यह सोमवार शाम से लागू होगा। यहाँ शनिवार को ही एक दिन के लिए सप्ताहांत लॉकडाउन लगाया गया था। इसके साथ पुणे में भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जैसे संस्थान 28 फ़रवरी तक बंद रहेंगे। यहाँ रात की पाबंदियों को सख़्त किया गया है। इधर महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि रात के कर्फ्यू पर विचार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। देर शाम को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य के लोगों को 8-15 दिनों तक सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने ऐसा नहीं किए जाने पर लॉकडाउन लगाने के संकेत भी दे दिए हैं। मुम्बई सहित पूरे राज्यभर में कई ज़िलों में कोरोना मरीज़ों का ग्राफ़ लगातार हर रोज बढ़ता जा रहा है।
अमरावती में लिए गए फ़ैसले के बारे में कैबिनेट मंत्री यशोमति ठाकुर ने कहा कि सोमवार शाम से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि सात दिन की सख्त पाबंदी के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को सुचारू रहने दिया जाएगा।
ठाकुर ने कहा कि अगर लोगों ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना मामलों के लगातार बढ़ने के बाद सभी ग़ैर-ज़रूरी गतिविधियों को रोकने का निर्णय लिया गया है।
वडेट्टीवार ने कहा, 'नागपुर, अकोला, अमरावती, यवतमाल, मुंबई और पुणे में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। हमने ज़िला प्रशासन से कहा है कि वह ज़मीन पर स्थिति का आकलन करने के बाद लॉकडाउन या अन्य प्रतिबंधों पर फ़ैसला ले।'
महाराष्ट्र में कोरोना की चिंताएँ फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को कहा है कि 24 घंटों में 6281 नए कोरोना के मामले आए और 40 मौतें हुई हैं।
राज्य में कुल मामले बढ़कर 20 लाख 93 हज़ार हो गए हैं जिनमें 48,439 सक्रिय मामले हैं। कोरोना के कारण 51 हज़ार 753 लोगों की मौत हो गई है।
बढ़ते मामलों की वजह से ही अमरावती ज़िले में शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह तक के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई थी। यवतमाल ज़िले में भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं।
महाराष्ट्र में पिछले क़रीब दो हफ़्ते से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें भी अमरावती और यवतमाल क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही। इसी कारण इन दोनों ज़िलों में फिर से पाबंदियाँ लगाई गई हैं।
अमरावती कलेक्टर शैलेश नवल ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। ज़िले में लॉकडाउन की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था कि कोरोना के मामलों में वृद्धि के कारण अमरावती ज़िले में लॉकडाउन के दौरान बाज़ार, स्वीमिंगपूल, इंडोर गेम्स बंद रहेंगे और धार्मिक कार्यक्रमों में पाँच से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा।
यवतमाल में स्कूल और कॉलेज 28 फ़रवरी तक बंद रहेंगे। रेस्तराँ और फंक्शन हॉलों में क्षमता के 50 फ़ीसदी लोग ही जमा हो सकेंगे। बाहर सार्वजनिक जगहों पर पाँच से ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने की मनाही रहेगी।
इसी बीच मुंबई में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए बीएमसी ने तीन दिन पहले ही नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक़ शादी-ब्याह जैसे कार्यक्रमों में कोरोना नियमों को तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक और क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5 से ज़्यादा लोगों के एक जगह खड़े रहने को लेकर बीएमसी ने सख़्त पाबंदी लगा दी है।
लोकल ट्रेन में बिना मास्क यात्रा करने वालों के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए 300 मार्शल नियुक्त किए गए हैं। ये मार्शल बिना मास्क यात्रा करने वालों के ख़िलाफ़ तुरंत कार्रवाई करेंगे।
ये मार्शल सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन और हार्बर लाइन तीनों रूट पर तैनात रहेंगे। मार्शल की संख्या और बढ़ाई जाएगी और इन्हें 25 हज़ार लोगों के ख़िलाफ़ प्रतिदिन कार्रवाई का लक्ष्य दिया जाएगा।
एयरपोर्ट पर ब्राज़ील से आने वाले मुसाफिरों को भी अब क्वारंटीन किया जाएगा। जिन बीएमसी वार्ड में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है उन वार्डों में टेस्टिंग और स्क्रीनिंग को बढ़ाया जाएगा।
बिना लक्षण वाले मरीजों को होम क्वारंटीन करवाया जाएगा। बीएमसी के सभी वार्डों में वार रूम के ज़रिये वार्ड में रहने वाले नागरिकों पर निगरानी रखी जाएगी। सभी हाउसिंग सोसाइटियों को उनके बिल्डिंग में कोरोना मरीजों की जानकारी बीएमसी वार रूम से साझा करने के निर्देश हैं। जिन हाउसिंग सोसाइटी में 5 से ज़्यादा कोविड मरीज पाये जाएँगे उन सोसाइटी को सील करने के निर्देश दिये गए हैं।
मास्क नहीं पहनने पर सख़्ती
सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। बिना मास्क घूमने वालों के ख़िलाफ़ अब बीएमसी के साथ पुलिस को भी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए हैं। खेल के मैदान, गार्डेन में भी बिना मास्क घूमने या खेलने की इजाजत नहीं है।
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