बीएसएफ़ से बर्खास्त जवान तेज़ बहादुर यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में 9 मई तक कोर्ट में जवाब दे। बता दें कि चुनाव आयोग ने यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ रहे तेज बहादुर का नामाँकन रद्द कर दिया था, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं।
बुधवार को मामले में तेज़ बहादुर की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके नामांकन को रद्द करने का आदेश ग़लत है और तेज़ बहादुर को चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए।
तेज़ बहादुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से माँगा जवाब
- चुनाव 2019
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- 8 May, 2019
पूर्व जवान तेज़ बहादुर यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में 9 मई तक कोर्ट में जवाब दे।
