सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़ मामले में पूरे 13 साल बाद आए फ़ैसले में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बरी किए गए लोगों में से ज़्यादातर पुलिसकर्मी हैं। इसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी से लेकर कॉन्स्टेबल तक के नाम शामिल हैं। इन सभी पर सोहराबुद्दीन और कौसर बी को लाने, गोली मारने, साज़िश रचने में सहायता करने और गुनहगारों को बचाने के आरोप थे। पढ़िए कौन थे आरोपी और क्या थे मुख्य आरोप।