बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में बुधवार को गणेश चतुर्थी समारोह नहीं हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
बेंगलुरु: ईदगाह मैदान में गणेश पूजा नहीं, जानें सुप्रीम कोर्ट का आदेश
- कर्नाटक
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- 31 Aug, 2022
बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा करने का विवाद क्या है और आख़िर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुँचा? जानिए शीर्ष अदालत ने क्या कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे को उच्च न्यायालय में रखा जा सकता है। इसने आज की स्थिति के बारे में यथास्थिति का आदेश दिया। इसका मतलब है कि त्योहार के लिए मैदान का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने समय पर इस गतिरोध को ख़त्म कर दिया। कल और परसों ही गणेश चतुर्थी है। राज्य सरकार पंडालों को स्थापित करने की अनुमति देने पर जोर दे रही थी।