कर्नाटक उच्च न्यायालय के जस्टिस एचपी संदेश ने राज्य में एसीबी के प्रमुख के ख़िलाफ़ दिए लिखित आदेश में कहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें ट्रांसफर की धमकी दी गई। वह धमकी भी दिल्ली से दी गई। उनका कहना है कि धमकी इसलिए कि एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो सीमांत कुमार सिंह के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। तो सवाल है कि आख़िर दिल्ली से उन्हें धमकी देने वाला कौन है? हाई कोर्ट के जज को फ़ैसले बदलने के लिए धमकी देने वाला इतना ताक़तवर व्यक्ति कौन हो सकता है?