कर्नाटक में हिजाब विवाद के मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा है कि हिजाब पहनना इसलाम की एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसके साथ ही इसने कहा है कि हिजाब पहनने को रोकना धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन नहीं है। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के समक्ष कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के आदेशों का बचाव किया।
कर्नाटक ने कोर्ट से कहा, हिजाब इसलाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं
- कर्नाटक
- |
- 18 Feb, 2022
कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट में मुसलिम छात्राओं द्वारा दलील रखे जाने के बाद अब जानिए सरकार ने क्या तर्क दिया?

कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले में इसलिए सुनवाई हो रही है क्योंकि राज्य के उडुपी जिले के सरकारी कॉलेजों में छात्राओं के कक्षा के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के बाद टकराव शुरू हो गया। विवाद तब शुरू हुआ था जब 6 मुसलिम छात्राओं के एक समूह को हिजाब पहनने के कारण उडुपी ज़िले में कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। बाद में ऐसा ही विवाद दूसरे कॉलेजों में भी हो गया। अब यह मामला अदालत में है। इस मामले में पहले याचिकाकर्ता मुसलिम छात्राओं की ओर से दलीलें पेश की जा चुकी हैं। अब सरकार की ओर से दलीलें पेश की जा रही हैं।