loader

हिजाब विवाद: परीक्षा छोड़ने वालों को नहीं मिलेगा दूसरा मौका 

कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद बहुत सारी मुसलिम छात्राओं ने परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया था। अब कर्नाटक की सरकार ने कहा है कि परीक्षा से गैरहाजिर रही छात्राओं के लिए फिर से परीक्षा नहीं कराई कराएगी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि परीक्षा के दौरान गैरहाजिर रहने के पीछे चाहे जो भी वजह रही हो लेकिन सरकार फिर से परीक्षा नहीं कराएगी। 

हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद कर्नाटक में कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए थे।

राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा कि उनकी सरकार अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। 

ताज़ा ख़बरें

दूसरी ओर, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वह इस मामले में अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रखेंगे। सीएफआई ने कहा है कि छात्राओं को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वह परीक्षा ना दे सकें क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं चाहती कि मुसलिम छात्राएं पढ़ें। 

स्कूलों का बहिष्कार जारी 

इस बीच, मुसलिम छात्राओं ने स्कूलों का बहिष्कार जारी रखा है और सोमवार को भी लगभग 400 छात्राएं स्कूल और कॉलेजों में नहीं आई। दक्षिण कन्नड़ जिले के एक सरकारी स्कूल में हिजाब पहनकर प्रवेश न देने पर छात्राओं ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। कुछ छात्राओं ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि पहले भी वह बुर्का पहनकर परीक्षाओं में आती रही हैं और उनसे कभी सवाल नहीं किया गया लेकिन अब उन्हें इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है।

कर्नाटक से और खबरें
हाई कोर्ट ने हिजाब पर बैन को जारी रखते हुए इस मामले में दायर सभी पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कर्नाटक सरकार ने फैसले का स्वागत किया था तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने फैसले को निराशाजनक बताया था। 

क्या कहा था हाई कोर्ट ने?

हाई कोर्ट ने आदेश में कहा था कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन जारी रहेगा और यह जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। अदालत ने कहा था कि हिजाब के मामले में जिस तरह विवाद बढ़ा, उससे ऐसा लगा कि कुछ ‘छिपे हुए हाथ’ इस मामले में सामाजिक अशांति फैलाने का काम कर रहे थे। अदालत ने कहा था कि हम इस बात से भी निराश हैं कि किस तरह एक अकादमिक सत्र के बीच में हिजाब के मुद्दे को पैदा किया गया और इसे इतना बड़ा बना दिया गया।

हिजाब विवाद जनवरी में शुरू हुआ था जब उडुपी के एक स्कूल की छात्राओं ने शिक्षकों के अनुरोध के बावजूद हिजाब हटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पांच छात्राएं कोर्ट चली गई थीं। दूसरी ओर, छात्रों के एक वर्ग ने भगवा स्कार्फ पहन कर हिजाब का विरोध किया था। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

कर्नाटक से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें