सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट का आदेश काफी सोच-विचार कर दिया गया था और उसने किसी भी बयान को ग़लत तरीक़े से नहीं लिया था।
SC से ईडी को झटका, 'सोरेन की जमानत का आदेश बेहद तर्कसंगत'
- झारखंड
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- 29 Jul, 2024
झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि यह मानने के कारण मौजूद हैं कि सोरेन पीएमएलए अपराध के दोषी नहीं हैं, जिसका उन पर आरोप लगाया गया है। जानिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि हाईकोर्ट का आदेश अवैध था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का फ़ैसला बहुत ही तर्कसंगत था। हाईकोर्ट के फ़ैसले में प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि सोरेन धन शोधन के दोषी नहीं हैं।