तब्लीग़ी जमात पर लगे तमाम आरोपों को खारिज करने और फिर डॉ. कफील खान को जमानत मिलने के बाद अब जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट ने राजद्रोह के नाम पर दर्ज केस को लेकर अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल अपमानजनक टिप्पणी करना ही राजद्रोह का केस लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।