सुप्रीम कोर्ट ने फ़ारूक़ अब्दुल्ला से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। एमएडीएमके नेता वाइको ने अब्दुल्ला की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) के तहत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। अदालत ने वाइको से कहा है कि अब्दुल्ला पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ़्तार किए गए हैं, लिहाज़ा वह उससे जुड़ी अदालत के समाने याचिका रख सकते हैं। इससे साफ़ लगता है कि अब्दुल्ला को अभी और जेल में रहना होगा। पीएसए के तहत किसी आदमी अधिकतम 2 साल तक जेल में बग़ैर सुनवाई के रखा जा सकता है।