बहुत बड़े-बड़े वादे करके आये देश के प्राइवेट बैंक रोजाना अपना नियम बदल रहे हैं। आज 1 जनवरी से वो नियम भी लागू हो गया कि अगर आप किसी भी प्राइवेट बैंक से निकासी की तय संख्या से ज्यादा निकालेंगे तो फीस लगेगी। यानी प्राइवेट बैंक में रखा पैसा आपका है लेकिन गैर जरूरी नियम-कानून प्राइवेट बैंक तय कर रहा है। मोदी सरकार का वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक खुशी-खुशी उन्हें अनुमति भी दे रहा है। महानगरों और छोटे शहरों में भेदभाव


बैंकों ने अभी तक एटीएम से पैसे निकासी का नियम यह बना रखा था कि अगर आप दिल्ली-मुम्बई जैसे महानगरों में महीने पर 6 बार पैसा निकालते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन सातवीं बार निकालने पर 20 रुपये लगते थे। अब इसी को बढ़ाकर 21 रुपये हर निकासी पर कर दिए गए हैं।