जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। उन्होंने पहले फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामलों में जमानत के लिए यह याचिका दायर की थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उन्हें जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। कहा गया कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष नए सिरे से जमानत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट से यह याचिका वापस ली है।
उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों वापस ली जमानत याचिका?
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- 14 Feb, 2024
जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने आख़िर दिल्ली दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका वापस क्यों ली? जानिए, वजह।

खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की। लाइल लॉ की रिपोर्ट के अनुसार 'हालात बदलने' का हवाला देते हुए सिब्बल ने कहा, 'जमानत मामला हम वापस लेना चाहते हैं। परिस्थितियों में बदलाव आया है, हम ट्रायल कोर्ट में अपनी किस्मत आजमाएंगे।' हालाँकि इसके साथ ही सिब्बल ने साफ़ किया कि वह यूएपीए के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली खालिद द्वारा दायर अलग रिट याचिका पर बहस करेंगे।