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सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज विश्व हिन्दू परिषद की बैठक में किसलिए गए थे

इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि रविवार को न्यायिक सुधारों पर वीएचपी कानूनी सेल की दिनभर चली बैठक में शामिल होने वाले 30 पूर्व जजों में कम से कम दो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आदर्श कुमार गोयल, जो 2018 में अदालत से रिटायर होने के बाद पिछले साल तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे, और हेमंत गुप्ता वीएचपी कार्यक्रम में शामिल होने वालों में से थे।
संपर्क करने पर, जस्टिस गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम देश में मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए था और वह बोलने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा, "यह अपनी गतिविधियों को अंजाम देने वाली एक कानूनी संस्था है और एक नागरिक के रूप में मुझे किसी भी समारोह में शामिल होने का अधिकार है जो कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।"
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संपर्क करने पर, जस्टिस गोयल ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया था। उनके सचिव ने कहा, "कृपया इसके लिए विहिप कानूनी सेल से बात करें।" 
इंडियन एक्सप्रेस ने इससे पहले बताया था कि यह कार्यक्रम वीएचपी के "विधि प्रकोष्ठ" या कानूनी सेल द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 30 रिटायर्ड जो, कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भाग लिया था। चर्चा के विषयों में वाराणसी और मथुरा मंदिरों पर कानूनी विवाद का विषय शामिल था। पूर्व जजों ने अपनी सलाह से अवगत कराया। यह घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है। मथुरा और काशी से संबंधित याचिकाएं अदालतों में हैं। अभी तक अदालत के जो भी निर्देश इन दोनों मामलों में आये हैं, न्यायपालिका के संदर्भ में उनका अध्ययन काफी रोचक है। अब सुप्रीम कोर्ट में मथुरा मामले की सुनवाई होने वाली है।
2018 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने से पहले, जस्टिस हेमंत गुप्ता मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे। 2022 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद, जस्टिस गुप्ता को भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए, जिसमें 2022 में स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखना भी शामिल था।
जस्टिस गोयल 2014 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने से पहले उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वह उस पीठ में थे जिसने 2018 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कुछ मामलों में आरोपियों के लिए अग्रिम जमानत की अनुमति दी थी। 1989, जिसे व्यापक रूप से अधिनियम को कमजोर करने के रूप में देखा गया। इसका भारी विरोध भी हुआ था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वापस ले लिया।
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न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच इतने नजदीकी रिश्ते कभी देखे नहीं गए थे। गणपति पूजा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड के घर पहुंचना अपने आप में बहस का विषय बना हुआ है। देश के तमाम अल्पसंख्यक वर्ग में इस घटनाक्रम से बेचैनी देखी जा रही है। क्योंकि लिंचिंग से लेकर पूजा स्थलों को गिराने या विवाद में घसीटने का सबसे ज्यादा मुकदमों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन न्यायपालिका के कुछ जजों का जो रुख सामने आ रहा है वो चिन्ता का विषय है।
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क़मर वहीद नक़वी
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