कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को अंतरिम राहत दी है। ग़ाज़ियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति के हमले के बारे में ट्वीट को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को उनके ख़िलाफ़ कोई कठोर क़दम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। अदालत ने उन्हें किसी गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान की है। इसके साथ ही पूछताछ के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हालाँकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले पर और विचार करने की आवश्यकता है और इसलिए इसने 29 जून तक आदेश को सुरक्षित रखा लिया। कोर्ट ने कहा कि तब तक यूपी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
ट्विटर एमडी की गिरफ़्तारी न हो, ऑनलाइन पूछताछ करें: कर्नाटक HC
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- 24 Jun, 2021
ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के उस समन को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है जो ग़ाज़ियाबाद में मुसलिम व्यक्ति पर हमले के ट्वीट से जुड़ा है।

हाई कोर्ट का यह निर्देश तब आया है जब उत्तर प्रदेश पुलिस के समन को उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पुलिस का वह समन ग़ाज़ियाबाद में मुसलिम व्यक्ति पर हमले के ट्वीट से जुड़ा है। उन्होंने अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा है कि वह ट्विटर के सिर्फ़ एक कर्मचारी हैं और उनका उस 'अपराध' से कोई लेना देना नहीं है।
उन्होंने कहा कि कुछ आरोपियों ने वीडियो अपलोड किया लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की है। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि दो दिन में दो नोटिसों में गवाह से बदलकर उनको आरोपी बना दिया गया जिसमें की आरोपी की गिरफ़्तारी भी हो सकती है।