टीएमसी की ओर से त्रिपुरा की बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ शीर्ष अदालत में दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। टीएमसी ने याचिका में कहा था कि स्थानीय निकाय के चुनाव में उसके उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है और हिंसा हो रही है। स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है।
SC ने त्रिपुरा सरकार से पूछा- निष्पक्ष चुनाव के लिए आप क्या कर रहे हैं?
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- 23 Nov, 2021
टीएमसी का आरोप है कि स्थानीय निकाय चुनाव में उसके नेताओं को प्रचार करने से रोका जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

अदालत में टीएमसी और त्रिपुरा सरकार के वकीलों ने अपनी दलीलें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने रखीं। टीएमसी के वकील ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने त्रिपुरा सरकार के वकील से पूछा कि राज्य सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या क़दम उठाए हैं।