पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार शाम एक विशेष सुनवाई में आरोपी पत्रकार भावना किशोर (टाइम्स नाउ) को अंतरिम जमानत दे दी। यह जमानत सोमवार तक मिली है। भावना किशोर के सहयोगी मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर सिंह को हालांकि अदालत से कोई राहत नहीं मिली। इन तीन लोगों को अपनी कार से कथित रूप से एक महिला को टक्कर मारने और गाली-गलौज करने के आरोप में लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन पर एससी-एसटी एक्ट लगा था।