सरकार ने विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम यानी एफ़सीआरए के तहत प्रमुख थिंक-टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी सीपीआर के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। कानून के प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। विदेशों से चंदा हासिल करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस का होना ज़रूरी होता है। यानी सीपीआर अब विदेशी चंदा नहीं ले सकेगा।
आईटी सर्वे के बाद सीपीआर का FCRA लाइलेंस निलंबित, विदेशी चंदे पर रोक
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- 1 Mar, 2023
भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर अनुसंधान में शामिल रहे थिंक टैंक सीपीआर का लाइसेंस निलंबित क्यों किया गया? जानें छह महीने पहले इसका आईटी सर्वे क्यों किया गया था।

एफसीआरए के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर सोमवार को निलंबन का आदेश दिया गया था। निलंबन के बाद अब पूरी तरह से जांच होगी और आगे का फैसला लिया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्होंने इस तरह के फंडिंग मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में प्रथम दृष्टया इनपुट के बाद कार्रवाई की है।