सरकार ने विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम यानी एफ़सीआरए के तहत प्रमुख थिंक-टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी सीपीआर के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। कानून के प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। विदेशों से चंदा हासिल करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस का होना ज़रूरी होता है। यानी सीपीआर अब विदेशी चंदा नहीं ले सकेगा।