सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा है। सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस. रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल हैं। इस मामले में एक हफ्ते तक चली सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।