सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में जारी पाबंदियों को लेकर फ़ैसला सुना दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करना बेहद ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि कश्मीर में लंबे समय तक हिंसा हुई है और हम कोशिश करेंगे कि सुरक्षा के मुद्दे पर मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के बीच तालमेल बना रहे। कोर्ट ने कहा है कि कश्मीर की राजनीति में दख़ल देना हमारा काम नहीं है।
कश्मीर पर केंद्र को झटका, 1 हफ़्ते में करनी होगी प्रतिबंधों की समीक्षा
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- 10 Jan, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में जारी पाबंदियों को लेकर फ़ैसला सुना दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करना बेहद ज़रूरी है।

कोर्ट ने कहा, ‘बिना वजह इंटरनेट पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का बेहद अहम अंग है। इंटरनेट इस्तेमाल करने की आज़ादी लोगों का मूलभूत अधिकार है। इंटरनेट बंद करने की न्यायिक समीक्षा की जाएगी।’