सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा की रिहाई पर रोक लगा दी है। मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने शुक्रवार को जीएन साईबाबा और चार अन्य लोगों को कथित तौर पर माओवादियों से संबंध होने के मामले में दोषमुक्त किया था। नागपुर बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि अगर अभियुक्त किसी अन्य मामले में आरोपी ना हों तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए।
पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
- देश
- |
- 15 Oct, 2022
मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने शुक्रवार को जीएन साईबाबा और चार अन्य लोगों को कथित तौर पर माओवादियों से संबंध होने के मामले में दोषमुक्त किया था।

हाई कोर्ट ने उन्हें इस बात की भी इजाजत दी थी कि वे इस मामले में निचली अदालत के द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। साईबाबा और चार अन्य लोगों को साल 2017 के मार्च महीने में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
एक और शख्स को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इन सभी लोगों को यूएपीए कानून के तहत भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराया गया था। साईबाबा वर्तमान में नागपुर की केंद्रीय जेल में बंद हैं।