सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तथाकथित बुलडोजर न्याय के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि संपत्तियों को सिर्फ इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वे किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति की हैं। अदालत ने कहा-
बुलडोजर इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख- 'दोषी होने पर भी तोड़फोड़ की अनुमति नहीं'
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- 2 Sep, 2024
तमाम भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर न्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 2 सितंबर को कड़ा रुख अपनाया। उसने कहा कि अगर कोई दोषी भी है तो भी किसी भी तरह बुलडोजर से उसका घर गिराने की अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों से इस संबंध में सुझाव मांगे हैं और वो इस पर एक देशव्यापी निर्देश जारी होगा, जो सभी राज्य सरकारों पर लागू होगा।
