सुप्रीम कोर्ट 68 न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायाधीश बनाने के गुजरात उच्च न्यायालय के फ़ैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने मामले के अदालत में होने के बावजूद पदोन्नति को अधिसूचित करने के लिए गुजरात सरकार को फटकार लगाई। जिन 68 न्यायिक अधिकारियों का प्रमोशन किया जाना है उनमें वह जज भी शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया था।
राहुल को दोषी ठहराने वाले जज सहित 68 के प्रमोशन पर 'सुप्रीम' रोक
- देश
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- 12 May, 2023
मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराने वाले जज फिर से सुर्खियों में हैं। जानिए आख़िर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश और उसको लागू करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी।