सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक अवमानना के दोषी ठहराये गये जाने-माने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि अवमानना पर सुनवाई कर रही बेंच में शामिल जस्टिस अरुण मिश्रा 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं। इसलिए सजा पर फ़ैसला 2 सितंबर से पहले आना तय है।
प्रशांत भूषण ने अंत तक नहीं मांगी माफ़ी, कोर्ट ने सजा पर सुरक्षित रखा फ़ैसला
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- 25 Aug, 2020

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक अवमानना के दोषी ठहराये गये जाने-माने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है।
मंगलवार को करीब तीन घंटे से ज्यादा चली बहस के दौरान कई भावुक पल भी आये जिसमें बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बचाने की बात कही। हालांकि अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रशांत भूषण को न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत सजा न दी जाए।
मंगलवार को ही 2009 में प्रशांत भूषण के तहलका मैगजीन को दिए इंटरव्यू के मामले में अवमानना की कार्यवाही को लेकर भी सुनवाई हुई।