कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी के ‘चौकीदार चोर है’ के बयान को लेकर अदालत में दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है। इस मामले में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से राहुल गाँधी के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने राहुल गाँधी के ख़िलाफ़ अवमानना की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने राहुल गाँधी को नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें भविष्य में सतर्क रहना चाहिए। कोर्ट ने राहुल को ऐसी बयानबाजी से बचने की भी नसीहत दी है। इस साल मई में 'चौकीदार चोर है' के बयान पर राहुल गाँधी ने माफ़ी माँग ली थी। इसके अलावा रफ़ाल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फ़ैसला सुनाते हुए पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है।