सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में दो न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती है- ग़रीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। इसने गुरुवार को कहा है कि जो अमीर हैं, जिनके पास राजनीतिक सत्ता है और जिनकी न्याय व्यवस्था तक पहुँच नहीं है उनके लिए अलग-अलग व्यवस्था 'औपनिवेशिक मानसिकता' है। अदालत ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के बीएसपी विधायक के पति को दी गई जमानत को रद्द करते हुए दी। वह कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के क़रीब ढाई साल पुराने मामले में जेल में बंद हैं।
ग़रीबों और अमीरों के लिए अलग न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट
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- 22 Jul, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में दो न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसने गुरुवार को कहा है कि जो अमीर हैं, जिनके पास राजनीतिक सत्ता है और जिनकी न्याय व्यवस्था तक पहुँच नहीं है उनके लिए अलग व्यवस्था नहीं हो सकती है।
