सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनटीए को निर्देश दिया कि वह सभी नीट-यूजी छात्रों के परिणाम शहरवार और केंद्रवार अपनी वेबसाइट पर शनिवार दोपहर 12 बजे तक प्रकाशित करे। इसके साथ ही उम्मीदवारों की पहचान गुप्त रखने के लिए भी कहा गया है।
शहर-वार और केंद्र-वार नीट-यूजी परिणाम प्रकाशित करे एनटीए: SC
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- 18 Jul, 2024
क्या नीट-यूजी की परीक्षा दोबारा कराई जा सकती है? जानिए, याचिकाकर्ताओं की इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

एनईईटी मामले को सोमवार तक स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को परिणाम प्रकाशित करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि वे केंद्र-वार अंक पैटर्न का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि एनटीए ने सभी उम्मीदवारों के परिणाम प्रकाशित नहीं किए हैं। मुख्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए हुड्डा ने कहा कि उम्मीदवार असहाय स्थिति में हैं क्योंकि न तो सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट उनके साथ साझा की गई है और न ही पूरे परिणाम प्रकाशित किए गए हैं।