एनसीपी में फूट मामले में चुनाव आयोग के फ़ैसले के आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए हैं। दल बदलने वाले गुट को असली पार्टी के रूप में मान्यता देने की मौजूदा प्रवृत्ति की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की और इसे मतदाताओं की अंतरात्मा का मजाक बताया। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी से जुड़े मामले में शरद पवार गुट की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।