सेना में सबसे उँचे पद यानी सेना की कमान महिलाओं के हाथ देने के ख़िलाफ़ सरकार जो तर्क देती रही है उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुरुष अफ़सर की तरह ही महिला अफ़सर सेना की कमान संभाल सकती है। यानी सीधे-सीधे कहें तो महिला अफ़सर अब कर्नल रैंक से ऊँचे पदों पर अपनी योग्यता के दम पर जा सकती हैं। इस फ़ैसले को तीन महीने के अंदर लागू करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार का तर्क भेदभावपूर्ण, रूढ़ीवादी और परेशान करने वाला है और केंद्र सरकार को अपने नज़रिए और मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए। साफ़ शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले के साथ सरकार के दकियानूसी तर्कों को ध्वस्त कर दिया है।
केंद्र के तर्क दकियानूसी, महिलाएँ संभाल सकती हैं सेना की कमान: सुप्रीम कोर्ट
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- 17 Feb, 2020
सेना में उच्च पद या सेना की कमान महिलाओं के हाथ देने के ख़िलाफ़ सरकार जो तर्कों देती थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में खारिज कर दिया है।
