सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस टूलकिट की एनआईए से जाँच कराने की माँग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि इस तरह की 'तुच्छ' याचिकाएँ दायर करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए।
कांग्रेस टूलकिट पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
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- 5 Jul, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस टूलकिट की एनआईए से जाँच कराने की माँग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि इस तरह की 'तुच्छ' याचिकाएँ दायर करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए।

याचिका में यह कहा गया था कि कांग्रेस टूलकिट की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेन्सी यानी एनआईए से कराई जानी चाहिए और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों शामिल होने का आरोप सही पाए जाने पर कांग्रेस पार्टी का पंजीकरण निलंबित कर देना चाहिए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया और इस पर विचार करने से ही इनकार कर दिया।