सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया। यह परीक्षा रविवार को होने वाली है। इस मामले में दायर याचिका खारिज कर दी गई। इसमें परीक्षा केंद्रों के आवंटन और दो बैचों के अंकों के सामान्यीकरण को लेकर चिंताओं का हवाला दिया गया था।
SC ने किया नीट-पीजी परीक्षा को टालने से इनकार, याचिका खारिज
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पांच याचिकाकर्ताओं के कहने पर क्या हमें दो लाख छात्रों के करियर को खतरे में डालना चाहिए?

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा, 'हम नई शिक्षा नीति नहीं बना सकते हैं और यह कोई आदर्श दुनिया नहीं है।' याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा कि कई नीट पीजी उम्मीदवारों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहाँ पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है और इसलिए वे चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित कर दी जाए।