सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात सरकार से बिलकीस बानो बलात्कार मामले में ग्यारह दोषियों को समय से पहले रिहा करने पर सवाल उठाए हैं। इसने कहा है कि सरकार यह फ़ैसला लेने के पीछे के कारणों को साझा करे। दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली 27 मार्च की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को अपराध की गंभीरता पर विचार करना चाहिए था।
आज बिलकीस है, कल आप या मैं हो सकते हैं, क्या सरकार ने दिमाग लगाया: SC
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- 18 Apr, 2023
बिलकीस बानो सामूहिक बलात्कार व हत्याकांड मामले में दोषी 11 लोगों की रिहाई को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर सख्त टिप्पणी की। जानिए इसने क्या कहा।

दंगों के दौरान गुजरात के दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में 3 मार्च, 2002 को बिलकीस के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनके परिवार के अधिकतर लोगों को मार दिया गया था। इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था।