सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात सरकार से बिलकीस बानो बलात्कार मामले में ग्यारह दोषियों को समय से पहले रिहा करने पर सवाल उठाए हैं। इसने कहा है कि सरकार यह फ़ैसला लेने के पीछे के कारणों को साझा करे। दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली 27 मार्च की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को अपराध की गंभीरता पर विचार करना चाहिए था।