सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चैरिटी यानी परोपकार का काम तो ठीक है, लेकिन धर्मांतरण के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसने कहा है कि जबरन धर्मांतरण एक 'गंभीर मुद्दा है और यह संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी सोमवार को तब की जब जबरन धर्मांतरण से जुड़ी एक याचिका पर वह सुनवाई कर रहा था।
चैरिटी धर्मांतरण के लिए नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट
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- 29 Mar, 2025
लालच देकर या जबरन धर्मांतरण का मुद्दा क्या देश में बढ़ता जा रहा है? सरकार ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या क़दम उठाए हैं? जानिए, सुप्रीम कोर्ट में आख़िर क्यों सुनवाई हो रही है?

इस याचिका में केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि धमकाकर या लोगों को उपहार और पैसे का लालच देकर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने वह याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि देश भर में धोखाधड़ी और धोखे से धर्मांतरण हो रहा है और केंद्र सरकार इसके ख़तरे को नियंत्रित करने में विफल रही है।