हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि हेट स्पीच एक खतरे की तरह है। अदालत ने कहा कि अगर टीवी न्यूज़ एंकर हेट स्पीच की समस्या का हिस्सा है तो उसे ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता।
हेट स्पीच: एंकर को ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता- SC
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- 14 Jan, 2023
पिछले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद यह सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर हेट स्पीच में शामिल चैनलों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिंट मीडिया की तरह न्यूज़ चैनलों के लिए कोई प्रेस काउंसिल नहीं है। अदालत ने कहा, “हम फ्री स्पीच चाहते हैं लेकिन किस कीमत पर।” कोर्ट ने टीवी न्यूज़ के कंटेंट पर नियंत्रण की कमी को लेकर अफसोस जताया और कहा कि वह देश में स्वतंत्र और संतुलित प्रेस चाहता है।
याद दिलाना होगा कि पिछले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। पिछले साल अक्टूबर में शीर्ष अदालत ने हेट स्पीच देने वालों को तो चेताया ही था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाले राज्यों पर भी नाराजगी दिखाई थी।