लखीमपुर खीरी की घटना के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उत्तर प्रदेश सरकार पर टिप्पणी की। अदालत ने साफ कहा कि वह यूपी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है।
लखीमपुर: ‘यूपी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, अभियुक्त को गिरफ़्तार कीजिए’
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- 8 Oct, 2021
लखीमपुर खीरी की घटना में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से कथित रूप से किसानों को रौंद दिया।

सीजेआई एनवी रमना ने यूपी सरकार से कहा, “हमें नहीं लगता कि जो अफ़सर इस मामले में काम कर रहे हैं, उनके रहते जांच हो पाएगी। डीजीपी को निर्देश दीजिए कि सभी सबूतों को सुरक्षित रखा जाए।”
जस्टिस जे. सूर्यकांत ने कहा कि चाहे इस घटना में कोई भी शामिल हो, क़ानून को अपना काम करना चाहिए। सीजेआई ने कहा, “हम क्या संदेश दे रहे हैं, सामान्य हालात में अगर 302 का मुक़दमा दर्ज होता है तो पुलिस क्या करती है। जाइए और अभियुक्त को गिरफ़्तार कीजिए। हमें लगता है कि सिर्फ़ जुबानी बात हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।”