सुप्रीम कोर्ट ने दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। एक दिन पहले ही 2023 कानून के तहत ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति की गई है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा गया था। इसी को लेकर दोनों आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती दी गई। कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
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- 15 Mar, 2024
दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती क्यों दी गई है? जानिए, आख़िर नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

दोनों नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि आम तौर पर हम अंतरिम आदेश के जरिए किसी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं।