सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सख़्त लहजे में कहा है कि वह न्यायपालिका को भाषण न दे। अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब वह गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सलेम ने 25 साल से अधिक की जेल की सज़ा के ख़िलाफ़ याचिका लगाई है। प्रत्यर्पण के दौरान भारत द्वारा पुर्तगाल को दिए गए वचन के अनुसार कारावास की सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती।