बिलकीस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों की रिहाई को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल किए। इसने दोषियों के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही जेल से रिहाई वाले माफी आदेश का फ़ैसला दिया था। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार को छूट आवेदनों पर विचार करने की अनुमति देने वाला 2021 का फैसला बाद में पारित छूट आदेशों की न्यायिक समीक्षा पर रोक नहीं लगाता है। पिछली सुनवाई में इस बेंच ने तीखे सवाल किए थे और पूछा था कि बिलकीस के दोषियों पर सजा माफी नीति चुनिंदा तौर पर लागू क्यों?