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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईः क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव है?

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस याचिका की सुनवाई करने पर सहमत हुआ कि क्या 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द डाले जा सकते थे, भले ही 26 नवंबर, 1949 में संविधान को अपनाया गया था। संविधान की प्रस्तावना से "धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत का यह कहने का मतलब नहीं है कि प्रस्तावना में बिल्कुल भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है जबकि संविधान को अपनाए जाने की तारीख में भी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा थी।

हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पीठ ने वकील विष्णु शंकर जैन और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा-  “जरा इस पर विचार करें... क्या अन्य तिथि को बरकरार रखते हुए प्रस्तावना को बदला जा सकता है? हमने देखा है, यह शायद एकमात्र प्रस्तावना है जो तारीख के साथ है। यानी उस तारीख (26 नवंबर, 1949) को जब हम खुद को यह संविधान सौंपते हैं...यह भी प्रस्तावना का एक हिस्सा है।'' 

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जैन ने दो वकीलों और एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिकाओं का प्रतिनिधित्व किया जिन्होंने आम याचिका दायर की है, स्वामी ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में एक याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ किया कि “ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। सवाल दूसरी तारीख के बारे में है।'' सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से सुनवाई की अगली तारीख पर इस बिंदु पर चर्चा के साथ तैयार होकर आने को कहा। कोर्ट ने अगली सुनवाई अप्रैल में तय की है।

सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं की सुनवाई करने का राजी होना और यह सवाल उठाना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि निकट भविष्य में सरकार संविधान को बदल सकती है। जैसा कि कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा नहीं है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर संविधान की प्रस्तावना से निकट भविष्य में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटते हैं तो यह संविधान की मूल भावना से हटना माना जाएगा। अगर ये दोनों शब्द हटे तो संविधान में अन्य बदलाव का रास्ता भी साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब अप्रैल में सुनवाई होगी तो उस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहे होंगे और नई सरकार सत्ता में आने वाली होगी। नई सरकार के सामने संविधान में बदलाव का मुद्दा दरपेश होगा।

संविधान की प्रस्तावना उसका एक परिचय देती है जो मुख्य दस्तावेज़ के रूप में संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। इसे 26 नवंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।

हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक शुरुआत में इसमें लिखा था: “हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं। भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता; स्थिति और अवसर की समानता; और उन सभी के बीच व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इसे 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा में हम इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और खुद को सौंपते हैं।''

"समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। पहली पंक्ति में अब "संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" का उल्लेख है।

2020 में बलराम सिंह, करुणेश कुमार शुक्ला और प्रवेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि 1976 में किया गया संशोधन "संवैधानिक सिद्धांतों के साथ-साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय के विपरीत" था क्योंकि संविधान उन्हें अनुच्छेद 25 के तहत अपने स्वयं के धर्म को मानने और प्रचारित करने का अधिकार देता है।

इसमें कहा गया, "संशोधन संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में संदर्भित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अवैध था।"

याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्षता' की अवधारणा गणतंत्र की प्रकृति को संदर्भित करती है और राज्य के संप्रभु कार्य के कामकाज तक सीमित है और नागरिकों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों पर लागू नहीं होती है।

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याचिका में 1989 में एक संशोधन द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 ए (5) में "धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्दों को शामिल करने को भी चुनौती दी गई है। यह प्रावधान चुनाव आयोग के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले राजनीतिक दल के लिए इसे अनिवार्य बनाता है। भारतीय राजनीतिक दलों को भारत के संविधान, "समाजवाद" और "धर्मनिरपेक्षता" और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की शपथ घोषित करना पड़ती है। जैन द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया कि मूल संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इन अवधारणाओं को प्रस्तावना से बाहर रखने का फैसला किया।

15 नवंबर, 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने "धर्मनिरपेक्ष, संघीय और समाजवादी राष्ट्र" शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन संविधान सभा (सीए) ने लंबी चर्चा के बाद इसे खारिज कर दिया। फिर, 25 नवंबर, 1948 को एक दूसरा संशोधन पेश किया गया और संविधान के मसौदे में "धर्मनिरपेक्ष" शब्द को शामिल करने पर चर्चा की गई। वह भी खारिज कर दिया गया। उसी वर्ष 3 दिसंबर को संविधान के अनुच्छेद 18 में "धर्मनिरपेक्ष" को शामिल करने का तीसरा प्रयास किया गया, जिसे भी संविधान सभा ने खारिज कर दिया।

याचिका में शीर्ष अदालत से यह जांच करने की मांग की गई है कि इस स्थिति को देखते हुए, क्या संसद संविधान सभा की गंभीर घोषणा के खिलाफ जा सकती है और 1976 में एक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना के पाठ में "धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्दों को संशोधित या जोड़ सकती है। .

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इसी तरह, 2020 में दायर स्वामी की याचिका में भी तर्क दिया गया कि नीति निर्माताओं के लिए प्रस्तावना में बदलाव, परिवर्तन या निरस्त करना संभव नहीं है क्योंकि यह एक सामान्य क़ानून के बराबर नहीं है। स्वामी ने कहा कि प्रस्तावना ने न केवल संविधान की आवश्यक विशेषताओं का निर्माण किया, बल्कि उन मूलभूत स्थितियों का भी निर्माण किया, जिनके आधार पर विभिन्न समूहों और हितों ने एक एकीकृत एकीकृत समुदाय बनाने की आशा के साथ संविधान को अपनाया। उन्होंने दावा किया कि यह बदलाव धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा के खिलाफ था जो संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग था।

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क़मर वहीद नक़वी
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