सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। 5 जजों की बेंच ने 4-1 से यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में दायर सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया जबकि जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने बहुमत से अलग फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को 4-1 से सही ठहराया
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- 2 Jan, 2023
नोटबंदी के फैसले के पक्ष में बहुमत से फैसला सुनाने वाले जजों ने क्या कहा और बहुमत से अलग फैसला सुनाने वालीं जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने क्या कहा?

बताना होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला लिया था जिसके तहत 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था।