सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की वैधता को चुनौती दी गई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने में एक बार फिर केंद्र सरकार को मोहलत दी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला विचाराधीन है और सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए कहा कि केवल याचिकाओं के लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि अधिनियम पर रोक लगा दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वर्शिप एक्ट मामले में केंद्र तीन माह में हलफनामा दाखिल करे
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- 11 Jul, 2023
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
